ISIS समर्थक राकिब अंसारी को 5 साल की जेल, लखनऊ NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने आईएसआईएस समर्थक राकिब इमाम अंसारी को पांच साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला नवंबर 2023 में एटीएस अलीगढ़ की शिकायत पर गोमतीनगर एटीएस थाने में दर्ज हुआ था. जांच में सामने आया कि आरोपी शाहनवाज और रिजवान अली के संपर्क में था, जो आईएसआईएस से जुड़ा थे.

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लखनऊ की NIA विशेष अदालत ने राकिब इमाम अंसारी को पांच साल की सजा सुनाई है (File Photo: ITG) लखनऊ की NIA विशेष अदालत ने राकिब इमाम अंसारी को पांच साल की सजा सुनाई है (File Photo: ITG)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
  • 16 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 11:09 AM IST

उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एनआईए विशेष अदालत ने आईएसआईएस जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सहयोग करने के दोषी राकिब इमाम अंसारी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह पूरा मामला नवंबर 2023 में दर्ज हुआ था और लंबी जांच के बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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यह मामला 3 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था, जब एटीएस अलीगढ़ के दारोगा मोहम्मद अकरम ने गोमतीनगर एटीएस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू की. 

जांच के दौरान पता चला कि शाहनवाज और रिजवान अली नाम के दो लोग आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और वे इस प्रतिबंधित संगठन की सोच का प्रचार कर रहे थे. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राकिब इमाम अंसारी भी इन दोनों आरोपियों के लगातार संपर्क में था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी नए लोगों को इस आतंकी संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे. वे लोगों को जिहादी गतिविधियों के लिए उकसाते थे और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने में भी शामिल थे. 

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इस पूरे मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 17 गवाह पेश किए. इन गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत में आरोप सही साबित हुए.

सुनवाई के दौरान एक अहम मोड़ तब आया जब राकिब इमाम अंसारी ने खुद अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसके इस कबूलनामे के बाद विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उसे दोषी करार दिया. 

इसके बाद अदालत ने उसे पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया. यह फैसला आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रशासन की सख्ती को दिखाता है.

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