सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका को खारिज करते हुए पुराने आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उचित प्रयास नहीं किए हैं.