लोकसभा में राज्यवार बढ़ेगी की सांसदों की संख्या, सियासत में क्या बदल जाएगा?

महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन और लोकसभा सीटों में संभावित इजाफे को लेकर केंद्र सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही होने जा रही है, और मौजूदा सीटों में बदलाव के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला है.

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महिला आरक्षण बिल पास होने के मौके पर महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Photo: File/PTI) महिला आरक्षण बिल पास होने के मौके पर महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Photo: File/PTI)

मृगांक शेखर

  • नई दिल्ली,
  • 24 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

मौजूदा लोकसभा में बहुमत का नंबर फिलहाल 272 है. और, प्रस्तावित व्यवस्था में सिर्फ महिला सांसदों की संख्या 273 होने जा रही है. महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव हो पाया तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के बजट सत्र में ही महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए दो संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कोशिश है कि 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जा सके. 
 
कानून में संशोधन से होने वाले बदलाव के बाद राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या पर भी वैसा ही असर पड़ेगा - और इसीलिए दक्षिण भारत के राज्य इसे सीधे सीधे नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर लागू कराना चाहते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. इसी हफ्ते अमित शाह ने एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है. सहमति बन गई तो संशोधन विधेयक जल्दी ही संसद में पेश किया जा सकता है.

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प्रस्तावित संशोधन से क्या फर्क पड़ेगा

लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. अब अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश इस मामले में आगे भी नंबर 1 बन रहेगा. और, महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों का नंबर भी उसी हिसाब से तय होगा - अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि महज एक लोकसभा सीट वाले केंद्र शासित राज्यों पर क्या असर पड़ेगा. जैसे, लद्दाख और पुड्डुचेरी में सीटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी, बढ़ेगी भी या नहीं - और महिला आरक्षण कैसे लागू होगा. 

1. उत्तर प्रदेश में मौजूदा लोकसभा की 15 फीसदी सीटें यानी 80 सीटें हैं. अब अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश के पास 120 सीटें हो जाएंगी. खास बात यह है कि इनमें 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी - यानी मौजूदा व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि महिलाओं का कोटा अलग से लागू हो जाएगा.  

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2. यूपी की तरह ही पश्चिम बंगाल की सीटें भी 42 से बढ़कर 63 हो जाएंगी, और वहां महिलाओं के लिए 21 लोकसभा सीटें सुरक्षित होंगी. बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाने की सूरत में महिलाओं के लिए 20 आरक्षित सीटें भी होंगी. महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी, जिनमें महिलाओं के लिए 24 आरक्षित होंगी. और इसी तरह, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 44 हो जाएंगी, जिनमें 15 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी.

3. दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं, और उनमें 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर पहले से ही विरोध जता रहे हैं. डीएमके नेता को आशंका है कि राष्ट्रीय जनगणना के बाद परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु की सीटें घट सकती हैं. एमके स्टालिन की चिंताओं का हवाला देते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी संसद में भी यह मामला उठा चुकी हैं. 

4. देश के छोटे राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में लोकसभा सीटें 2-2 हैं, नई व्यवस्था में ये बढ़कर 3 हो सकती हैं. संभव है 1-1 लोकसभा सीटों वाले मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम जैसे राज्य नई व्यवस्था में 2-2 सीटें पा लें.

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5. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा सीटें फिलहाल 7 हैं, जो बढ़कर 11 हो सकती हैं, और उनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं. ऐसे ही जम्मू-कश्मीर में 5 से बढ़कर 8 लोगसभा सीटें हो जाएंगी, जिनमें महिलाओं के लिए 3 सीटें रिजर्व होंगी.

दक्षिण भारत के नेताओं की आशंका, और समाधान

पहले तय हुआ था कि महिला आरक्षण कानून को नई जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन अब जो प्रस्ताव सामने आ रहा है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय इसे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए. 

लोकसभा सीटों के परिसीमन और अन्य कई मुद्दों को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दक्षिण भारत के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श करते रहे हैं, और डीएमके की तरफ से मुद्दा संसद में भी उठाया जा रहा है. 2023 में महिला आरक्षण कानून बनने के बाद एमके स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर नेताओं की बैठक भी बुलाई थी. 

1. एमके स्टालिन को लगता है कि आबादी पर काबू पाने का खामियाजा उनको परिसीमन में भुगतना पड़ सकता है. और, लोकसभा सीटों के रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है. एमके स्टालिन को लगता है कि उत्तर भारत जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण लोकसभा की सीटें काफी बढ़ सकती हैं. नतीजा यह होगा कि लोकसभा में तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत की आवाज कमजोर पड़ेगी.

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2. डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील के साथ उनके नाम तमिल में रखने को कहा था. उदयनिधि स्टालिन का कहना था, 'मैं नए शादीशुदा कपल से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें... अगर परिसीमन होता है तो हम लोकसभा में आठ सीटें खो देंगे, जबकि उत्तरी राज्यों को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी.'

3. एमके स्टालिन की मांग रही है कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जाना चाहिए. डीएमके नेता की डिमांड यह भी रही है कि 2026 के बाद, अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों की सीमा तय करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए.

अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया, तो महिला आरक्षण व्यवस्था 2029 के आम चुनाव तक लागू करना भी संभव हो सकेगा, और दक्षिण भारत के राज्यों की आशंका खत्म हो सकती है. और, केंद्र सरकार के लिए सहमति बनाना भी आसान होगा.  

महिला आरक्षण कानून, और प्रस्तावित संशोधन

बरसों से किसी न किसी वजह से टलता चला आ रहा महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था - 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) 2023.

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1. रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा कानून में संशोधन के लिए दो बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है. एक बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए होगा, दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा. 

2. ये संशोधन विधेयक 29 मार्च को लाए जाने की संभावना जताई गई है, जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 हो सकता है. 

3. महिला आरक्षण में एससी/एसटी की महिलाओं के लिए कोटा तो होगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग को लेकर कोई प्रावधान, रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल शामिल नहीं है.

4. रिपोर्ट के अनुसार, कानून में संशोधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एनसीपी (एसपी), बीजेडी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और YSR कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. अभी तक कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसी बैठक नहीं हुई है - और संशोधित बिल को आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि ताकि बिना किसी रुकावट के ये बिल दो तिहाई बहुमत से पास हो जाए.

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