काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी.

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ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद

रोशन जायसवाल

  • वाराणसी,
  • 28 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:58 PM IST

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.  जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस सिविल रिवीजन को विश्वनाथ मंदिर की ओर से चुनौती देते हुए बहस की गई जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आदेश को चुनौती दी थी.

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25 फरवरी को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रेक कोर्ट की अदालत में अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमिटी के प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसमें कमेटी ने यह मांग की थी कि इस संबंधित कोर्ट को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में सिविल रिवीजन को 1 जुलाई को दायर किया था.

इस मामले में क्षेत्राधिकार के ही मामले के उसी आदेश को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी जिला जज की अदालत में अट्ठारह सितंबर को वाद दाखिल किया था जिस पर आज विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से वकीलों ने जिला जज की अदालत में आपत्ति की.

वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए ना कि सिविल जज सीनियर कोर्ट की अदालत में, आज की बहस के बाद जिला जज ने इस संबंध में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी.

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