UP: तिरंगे को फाड़कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल, अब पहुंचे हवालात

कानपुर में पुलिस ने तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे को फाड़कर पहले उसका वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. पुुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

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तिरंगे का अपमान करने वाले पहुंचे जेल तिरंगे का अपमान करने वाले पहुंचे जेल

रंजय सिंह

  • कानपुर,
  • 13 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 8:20 PM IST

आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की अपील की है. इसका असर भी पूरे देश में देखा जा रहा है लेकिन कुछ लोग तिरंगे का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने आज ऐसे तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है जिन्होंने तिरंगे को फाड़कर उसका वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. 

तिरंगे का अपमान करने वाले इन आरोपियों के नाम जय प्रकाश, संजय और राज बहादुर हैं. इन तीन लोगों ने तिरंगा फाड़कर पहले उसका वीडियो  बनाया और फिर उसे ट्विटर पर डालकर वायरल कर दिया.

तिरंगे के अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और ट्विटर से इनकी आईडी के आईपी एड्रेस को निकलवाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं इस मामले में एसीपी अशोक का कहना है की इन लोगों ने फटे तिरंगे का वीडियो ट्विटर पर डालकर उसका अपमान किया था इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

तिरंगे से गाड़ी साफ करने पर गिरफ्तारी

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बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में भी तिरंगे के अपमान का मामला सामने आ चुका है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में एक 25 साल के मैकेनिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

आरोप है कि मैकेनिक रिपेयरिंग शॉप पर तिरंगे से गाड़ियों की सफाई कर रहा था. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

डोडा जिले के एसएसपी अब्दुल कयूम के मुताबिक, सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का एक वीडियो वायरल हो रहा था. 

उन्होंने इस घटना में हमने तुरंत एक एफआईआर दर्ज की और राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया. डोडा एसएसपी के मुतबाकि, आरोपी का नाम उमैर अहमद है. उसके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है. 


 

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