SC का आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार, कहा- पहले मेडिकल जांच करवाओ

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ा. जस्टिस एके सिकरी की बेंच ने कहा, 'जब तक एम्स में आसाराम की मेडिकल जांच नहीं होती और उस पर रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं आती, जमानत विचार नहीं किया जा सकता.'

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 05 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 2:19 PM IST

अहमदाबाद रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को राहत देने से इनकार कर दिया है. सोमवार को कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई अर्जी ठुकरा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में एम्स की मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही सुनवाई पर विचार किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ा. जस्टिस एके सिकरी की बेंच ने कहा, 'जब तक एम्स में नहीं होती और उस पर रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं आती, जमानत विचार नहीं किया जा सकता.' यह मामला अहमदाबाद में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है.

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एम्स ने टीम को जोधपुर भेजने से किया इनकार
बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स ने दिल्ली से मेडिकल टीम जोधपुर भेजने में असमर्थता जताई थी. अखि‍ल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 डॉक्टर्स की टीम का एक पैनल बनाया गया है और आसाराम की जांच के लिए सभी को जोधपुर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इससे अस्पताल का काम प्रभावित होगा. ऐसे में अब जांच के लिए आसाराम को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जाएगा.

स्वास्थ्य आधार पर मांगी है जमानत
बीते 29 अगस्त को एम्स के वकील की दलील से संतुष्ट जस्टिस अर्जुन सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने को जोधपुर जेल से दिल्ली लाकर एम्स में ही जांच का आदेश दे दिया. आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर दो बहनों से दुष्कर्म का आरोप है. नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम को पहले भी जमानत नहीं मिली थी. आसाराम ने स्वास्थ्य आधार पर 1 से 2 महीने की अंतरिम जमानत मांगी है.

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