CIC का आदेश- सार्वजनिक हो पीएम की विदेश यात्रा पर चार्टर्ड विमान का खर्च

आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

मोहित ग्रोवर

  • नई दिल्ली,
  • 27 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:10 AM IST

केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय को साल 2013-2017 के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान प्रयुक्त एअर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर आए खर्च से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.

मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर ने मंत्रालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना और एअर इंडिया द्वारा किये गए बिल की राशि, संदर्भ संख्या और बिल की तारीख से जुड़े विवरण से संबधित दस्तावेज एक स्थान पर संकलित नहीं हैं और आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना को एकत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाना पड़ेगा.

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आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था.

मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने PMO को निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताए जाएं. माथुर ने पीएमओ की ओर से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए इस पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया.

सुरक्षा से जुड़े लोगों के नाम बताने से दी छूट

माथुर ने दो अलग-अलग मामलों पर निर्णय करते हुए सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से PMO को छूट दे दी. उन्होंने कहा कि आयोग का यह विचार है कि ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम या सूची (जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है) जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्रा पर साथ गए थे, अपीलकर्ता को मुहैया कराई जानी चाहिए.

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सूचना आयोग में नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने पीएम के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने की अपील की थी.

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