कोयला घोटाला मामले में ED ने TMC नेता विनय मिश्रा समेत तीन आरोपियों की जब्त की 9.28 करोड़ की संपत्ति

ED की ओर से ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है. ED के अधिकारियों के मुताबिक, अमेठी में एक फ्लैट, पश्चिम बंगाल में दो फ्लैट और मुंबई में एक अन्य फ्लैट को कुर्क किया गया है.

Advertisement
Bengal Coal smuggling case Bengal Coal smuggling case

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली ,
  • 10 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST
  • बंगाल के कोयला घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन
  • ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई

बंगाल के कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा और मुख्य आरोपी अनूप माजी की 9.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ED की ओर से ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है. वहीं, टीएमसी नेता विनय मिश्रा के विदेश में होने की बात कही जा रही है. 

Advertisement

ED के अधिकारियों के मुताबिक, अमेठी में एक फ्लैट, पश्चिम बंगाल में दो फ्लैट और मुंबई में एक अन्य फ्लैट को कुर्क किया गया है. इससे पहले ED ने इस मामले से जुड़ी संस्थाओं के 69 ठिकानों की तलाशी ली थी. 

बता दें कि ED ने 27 नवंबर, 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. इस मामले में ED पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी से पहले पूछताछ कर चुकी है. ED अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा को भी तलब किया था. 

इधर, भूषण स्टील लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी संपत्ति कुर्क की गई है. ED ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल), भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और अन्य से सार्वजनिक धन की हेराफेरी के संबंध में 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

Advertisement

कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के रायगढ़ में कृषि भूमि, हरियाणा के फरीदाबाद में गोदाम, असम के गुवाहाटी में बीएसएल के पूर्ववर्ती प्रमोटरों के नियंत्रण वाली संस्थाओं में सहयोगी के नाम पर रखे गए गोदाम शामिल हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement