आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, जमानत की याचिका मंजूर

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे पर क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा से जुड़ा है. इस संबंध में 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी.

Advertisement
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत (फाइल फोटो). सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत (फाइल फोटो).

पंकज श्रीवास्तव / संतोष सिंह

  • लखनऊ,
  • 18 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 8:45 AM IST

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. 

रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान की याचिका मंजूर कर ली गई है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल पीठ ने यह फैसला सुनाया.

Advertisement

लेकिन क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खान की जेल से रिहाई नहीं होगी. पांच साल पहले रामपुर में दर्ज हुए केस में आजम खान को कोर्ट में पेश होना है. अब आजम खान की अगली पेश 20 सितंबर को है. 

आजम को अभी एक मामले में जमानत मिलना बाकी है. कोर्ट ने आजम खान को 20 सितंबर को तलब किया है. पुलिस ने जांच के बाद आजम खान को पांच साल पुराने केस में आरोपी बनाया है.

इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. रामपुर और मुरादाबाद में चल रहे कई मुकदमों और दो मामलों में हुई सजा के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है. इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में जारी है.

Advertisement

बता दें कि यह मामला रामपुर के क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जे का है. मामला 2019 में दर्ज हुआ और आजम खान को 2024 में अभियुक्त बनाया गया. उस समय आजम खान तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement