लातूर: शेल्टर होम में HIV इन्फेक्टेड नाबालिग लड़की से रेप, चार आरोपी गिरफ्तार 

लातूर में HIV पीड़ितों की देखभाल करने वाले शेल्टर होम में इन्फेक्टेड नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां तीन आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को लातूर जिला कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

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लातूर के शेल्टर होम में HIV इन्फेक्टेड नाबालिग लड़की से रेप. (फोटो- ITG) लातूर के शेल्टर होम में HIV इन्फेक्टेड नाबालिग लड़की से रेप. (फोटो- ITG)

aajtak.in

  • लातूर,
  • 27 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 9:29 AM IST

लातूर जिला कोर्ट ने शनिवार को HIV पीड़ित नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी शनिवार शाम को गिरफ्तार किया गया था. 

दरअसल, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के ढोकी थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि लातूर के हासेगांव में स्थित HIV पीड़ित बच्चों का सेवालय में एक नाबालिग लड़के की साथ कथित तौर पर दो साल तक बलात्कार किया गया. इसके अलावा उसे जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया गया. शिकायतकर्ता ने बताया कि ये घटना 13 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2025 के बीच हुई.

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शिकायत में बताया गया कि शेल्टर होम के एक कर्मचारी ने लड़की के साथ चार बार बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए.

'संस्था प्रबंधन ने नहीं की पीड़िता की मदद'

पुलिस अधिकारी के अनुसार, संस्था के प्रबंधन ने पीड़िता की मदद नहीं की और उसने अधिकारियों के लिए लिखे गए एक शिकायती पत्र को फाड़ दिया जो उसने शिकायत पेटी में डाला था. जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में पता चला कि वह चार महीने की गर्भवती थी. इसके बाद आरोपी ने बिना उसकी सहमति के एक डॉक्टर से गर्भपात करवाया.

आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मुख्य आरोपी 

पुलिस ने शुक्रवार को शेल्टर होम के संस्थापक रवि बापटले, अधीक्षक रचना बापटले, कर्मचारी रानी वाघमारे और पूजा वाघमारे को गिरफ्तार किया. इन्हें शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया. मुख्य आरोपी अमित वाघमारे को शनिवार शाम को गिरफ्तार किया गया और उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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पुलिस ने बताया कि पीड़िता की भ्रम की स्थिति के कारण पहले अमित महामुनी को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जांच में उसके अपराध से कोई संबंध न होने पर उसे रिहा कर दिया गया.

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