MP: फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने मध्य प्रदेश (MP) में होने वाले पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं. ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेंच के बीच मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम इसका फैसला किया है.

Advertisement
सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 28 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST
  • ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेंच के बीच हुआ फैसला
  • कैबिनेट ने अपने ही अध्यादेश को ले लिया था वापस

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं. ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेंच के बीच मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम इसका फैसला किया है.

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट ने अपने ही अध्यादेश को वापस ले लिया था और मंजूरी के लिए इसे राज्यपाल के पास भेज दिया था. 

Advertisement

दरअसल, सरकार के जिस अध्यादेश के तहत चुनाव आयोग मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव करवा रहा था, रविवार को कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था. सोमवार को राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश स्वतः निरस्त हो गया और राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में संकल्प पारित करवा चुके हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं हों. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है.

इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी 2022, 28 जनवरी 2022 और 16 फरवरी 2022 को मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने का ऐलान किया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement