आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव बरी, लगा 6 हजार रुपये का जुर्माना

बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आचार संहिता उल्लंघन मामले के संबंध में पलामू में विशेष MP, MLA अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.

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RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद (फाइल फोटो) RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद (फाइल फोटो)

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 08 जून 2022,
  • अपडेटेड 8:58 AM IST
  • आचार संहिता का उल्लंघन मामले में केस दर्ज हुआ था
  • 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान का है ये मामला

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी हो गए हैं. हालांकि कोर्ट ने उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले के संबंध में पलामू में विशेष MP, MLA अदालत में पेश हुए थे. 

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलिकॉप्टर से पहुंचे थे. गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी. हेलिकॉप्टर को लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था. इसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी. लेकिन हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर लैंड कराने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा गया. इससे अफरातफरी मच गई.

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चुनाव आयोग ने लालू यादव के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद जमकर राजनीति भी हुई थी. लालू पक्ष के लोगों का कहना था कि हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया था, वहीं विपक्ष का कहना था कि लालू ने ये सब भीड़ जुटाने के लिए किया था. हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बरी कर दिया है. उन पर कोर्ट 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. 

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