झारखंड हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, जुर्माने की रकम केरल बाढ़ पीड़ितों को देने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आरजेडी नेता पर न केवल ढाई लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि जुर्माने की रकम केरल रिलीफ फंड में जमा कराने का निर्देश दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

धरमबीर सिन्हा / देवांग दुबे गौतम

  • रांची,
  • 23 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 7:39 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने समय-समय पर अपने फैसलों से जनता और समाज के बीच नजीर पेश करने का काम किया है. ऐसा ही एक अनोखा फैसला इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सुनाए गए फैसले में आरजेडी नेता को फटकार लगाते हुए न केवल ढाई लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि जुर्माने की रकम केरल रिलीफ फंड में जमा कराने का निर्देश भी दिया. साथ ही कोर्ट ने जमा की गई रकम की रशीद दो हफ्ते के भीतर अदालत में पेश करने को भी कहा.   

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क्या है मामला

हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में आरजेडी नेता भोला यादव के खिलाफ सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने पर अवमानना का मामला चल रहा था. बीते मंगलवार को सुनवाई के दौरान भोला यादव की ओर से कोर्ट में इस मामले में बिना शर्त लिखित माफीनामा दाखिल किया गया. साथ ही इस तरह की कोई गलती आगे नहीं करने का कोर्ट को भरोसा दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त करते हुए भोला यादव को केरला रिलीफ फंड में 2.5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया.  

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सजा के मामले में की थी टिप्पणी

दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को 24 मार्च को दो अलग-अलग धाराओं में 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. उस वक्त लालू प्रसाद रांची के रिम्स में भर्ती थे. 28 मार्च को रिम्स से एम्स जाने के दिन भोला यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि सीबीआई कोर्ट के फैसले में कई ऑब्जर्वेशन मनगढ़ंत हैं, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है.

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भोला यादव के इस बयान पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई कोर्ट ने अवमानना का मामला चलाने के लिए हाईकोर्ट में सभी दस्तावेजों को भेज दिया था.

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