दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट, पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स सहित इन उपकरणों पर लगाई रोक

दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से आर्डर जारी कर दिया गया है. ऑर्डर में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में आएगा. यह रोक अगले 15 दिनों के लिए यानी 2 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 01 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 7:28 PM IST

दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट है. पुलिस ने इस बाबत सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और हर तरफ चौकसी बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसमें हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई विमान जैसे खिलोने आदि, मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान क्वॉर्डकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी. 

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आर्डर जारी कर दिया गया है. ऑर्डर में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में आएगा. यह रोक अगले 15 दिनों के लिए यानी 2 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेगी. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा. आदेश को पुलिस स्टेशनों, तहसील कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

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