दिल्ली-NCR में 'गैस चैंबर' जैसे हालात, बढ़ते प्रदूषण के बाद GRAP-4 लागू करने का फैसला

दिल्ली में लगातार बढ़ते AQI के मद्देनजर CAQM ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP स्टेज -IV की पाबंदियां लागू कर दी हैं. ये पाबंदियां 18 नवंबर, 2024 सोमवार को सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगी.

Advertisement
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद GRAP-4 लागू. (फाइल फोटो) दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद GRAP-4 लागू. (फाइल फोटो)

मिलन शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:50 PM IST

दिल्ली में लगातार बढ़ते AQI के मद्देनजर CAQM ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP स्टेज -IV की पाबंदियां लागू कर दी हैं. ये पाबंदियां 18 नवंबर, 2024 सोमवार को सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगी. दैनिक AQI बुलेटिन के अनुसार, आज शाम 4 बजे दिल्ली का दैनिक औसत AQI 441 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जो आज शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया. इसके साथ ही सीएम आतिशी ने दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है.

Advertisement

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप-समिति ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को आपातकलीन एक बैठक बुलाई, जिसमें  उप-समिति ने क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा की.

दिल्ली में चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस

वहीं, CAQM के दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के ऐलान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने 10वीं और 12वीं की क्लासेस को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है. ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगा.

452 पहुंचा दिल्ली का AQI

बैठक के दौरान आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आज शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 441 दर्ज किया गया, जो शाम छह बजे तक बढ़ता रहा और शाम सात बजे 452 पर पहुंच गया. 

Advertisement

वहीं, एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब होने की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए उप-समिति आज शाम को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ग्रेप स्टेज-IV की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है. ये पाबंदियां सोमवार सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगी.

ये लागू होंगी पाबंदियां

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होगा. हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
  • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड एलसीवी को इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी, बीएस- VI, डीजल के अलावा अनुमति न दें. जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी.
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स (MGV) और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) को अगर बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है तो उन्हें भी शहर में एंट्री की मंजूरी नहीं होगी. हालांकि जरूरी वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के दौरान इन वाहनों के एंट्री में छूट मिलेगी.
  • ग्रेप-तीन की तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य पर पाबंदी लागू रहेंगी.
  • दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकार सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की मंजूरी दें.
  • केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला कर सकती है.
  • राज्य सराकरें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जिसमें कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड-ईवन पर चलाने की मंजूरी दे सकती है.
  • प्रदूषण बोर्ड ने बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बाहरी एक्टिविटी से बचने की सलाह दी है.

सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’, 401 से 450 के बीच को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर को ‘गंभीर से अधिक’ माना जाता है. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »