बिहार सरकार का बड़ा फैसला, दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का रद्द होगा लाइसेंस

बिहार में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ने के कारण परिवहन मंत्री शीला मंडल और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें फैसला लिया गया कि सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. 

Advertisement
नीतीश कुमार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर नए नियम बनाए हैं (फाइल फोटो) नीतीश कुमार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर नए नियम बनाए हैं (फाइल फोटो)

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 25 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 2:28 AM IST
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा रद्द
  • बिहार की परिवहन मंत्री का फैसला

बिहार में बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सड़क दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है. बिहार में जिस रफ्तार से सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हाल ही में परिवहन मंत्री शीला मंडल और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें ये फैसला लिया गया कि सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. 

Advertisement

परिवहन विभाग की इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि ऑटो और बस में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए अब सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.

परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आए. साथ ही मंत्री शीला मंडल ने लोगों से अपील की है कि वे अगर दो पहिया वाहन चलाते हैं तो ऐसा करते वक्त हमेशा हेलमेट जरूर पहने. 

बता दें कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. 23 फरवरी के दिन ही बिहार के कटिहार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी. कटिहार जिले में कुर्सेला थाना क्षेत्र के कोसी सड़क पुल NH-31 पर ये सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक और स्कॉर्पियो में भयानक भिडंत हो गई. इस घटना में तीन ऐसे घायल हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है. हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया था.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement