दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत के लिए डेढ़ करोड़ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने दोपहर तीन बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया है. यदि वह यह कार्यवाई निर्धारित समय में नहीं कर पाएंगे तो मामले की अगली सुनवाई होगी.