शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है. कोर्ट का कहना है कि मुखर्जी चार साल से सलाखों के पीछे हैं.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी (फाइल फोटो-PTI) बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी (फाइल फोटो-PTI)

विद्या

  • मुंबई,
  • 06 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:23 PM IST

  • मुखर्जी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं
  • पीटर मुखर्जी चार साल से सलाखों के पीछे हैं

शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी है. जमानत का आदेश 6 सप्ताह के लिए रुका था ताकि अभियोजन सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सके. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते समय पीटर मुखर्जी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं देखा. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है. कोर्ट का कहना है कि मुखर्जी चार साल से सलाखों के पीछे हैं.

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को उनकी चिकित्सा शर्तों पर राहत दी गई है. जस्टिस नितिन सैम्ब्रे ने उन्हें 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया. पीटर मुखर्जी अपने बच्चों राहुल और विधि से संपर्क नहीं कर सकते. जस्टिस सैम्ब्रे का मानना है कि शीना के मारे जाने पर वे भारत में नहीं थे.

शीना बोरा हत्याकांड मामले में और पीटर मुखर्जी आरोपी हैं और साल 2015 से जेल में बंद हैं. दोनों को अलग-अलग जेल में रखा गया है. फिलहाल शीना बोरा हत्याकांड मामले में दोनों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है. इस बीच इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का तलाक हो गया है. मुंबई की फैमिली कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी और पीटर के तलाक को मंजूरी दे दी है. दोनों का तलाक आपसी सहमति से हुआ है. जनवरी 2017 में इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से तलाक लेने का ऐलान किया था.

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