गया रोडरेज मामला: रॉकी यादव समेत चार दोषी करार, सजा का ऐलान 6 सितंबर को

गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आज निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया. रॉकी यादव बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से है. रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी है और पिता बिंदेश्वरी यादव एक बाहुबली और गैंगस्टर.

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कोर्ट ने रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी माना है कोर्ट ने रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी माना है

परवेज़ सागर / रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 31 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:54 PM IST

गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आज निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया. रॉकी यादव बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से है. रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी है और पिता बिंदेश्वरी यादव एक बाहुबली और गैंगस्टर.

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सच्चिदानंद सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को , उसके चचेरे भाई और बॉडीगार्ड राजेश कुमार को हत्या का दोषी माना. इसके साथ ही कोर्ट ने रॉकी यादव के पिता और बाहुबली नेता बिंदेश्वरी यादव को भी हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करा दिया करार दिया.

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गौरतलब है कि पिछले साल 7 मई को 17 वर्षीय आदित्य सचदेवा अपने साथ दोस्तों के साथ बोधगया से वापस गया एक जन्मदिन की पार्टी मना करा रहा था. जिस स्विफ्ट डिजायर कार में पांचों दोस्त बैठे थे उसी कार के पीछे एक एसयूवी भी उनसे पास लेने की कोशिश कर रहा थी. इस आलीशान एसयूवी कार में रॉकी यादव अपने चचेरे भाई और बॉडीगार्ड के साथ सफर कर रहा था.

पास नहीं दिए जाने से नाराज आगे जाकर रॉकी यादव ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रुकवाया और आदित्य सचदेवा के साथ साथ उनके दोस्तों से उलझ गया. इसी बीच मामला आगे बढ़ गया और फिर नाराज रॉकी यादव ने अपनी रिवाल्वर से आदित्य सचदेवा को गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस हत्याकांड के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल शुरू करवाई मगर इस हत्याकांड की सुनवाई में झटका तब लगा जब आदित्य सचदेव के चार दोस्त जिन्होंने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया था कि उन्होंने रॉकी यादव को गोली चलाते हुए देखा था, अपने बयान से मुकर गए.

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इसी दौरान पिछले साल अक्टूबर में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने रॉकी यादव को जमानत दे दी जिसके बाद राज्य सरकार की काफी फजीहत हुई. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रॉकी यादव की जमानत को खारिज करने के लिए अपील की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव की जमानत को खारिज किया. इसके बाद रॉकी यादव वापस जेल तुम भेज दिया गया.

आदित्य सचदेवा के दोस्तों को अपने बयान से मुकर जाने के बाद इस मामले में कोर्ट ने वैज्ञानिक सबूतों पर ज्यादा भरोसा किया जिसमें रॉकी यादव का मोबाइल टावर का लोकेशन और उसके पास से बरामद बरेटा रिवाल्वर मुख्य है जिसका इस्तेमाल आदित्य सचदेवा की हत्या में किया गया था.

न्यायालय इस पूरे मामले में अब सजा का ऐलान 6 सितंबर को करेगी. आज के आदित्य सचदेवा के माता-पिता ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि 6 सितंबर को कोर्ट रॉकी यादव के अलावा अन्य 3 दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा. आदित्य सचदेवा के माता-पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि नीतीश कुमार सरकार की मदद से ही आज उन्हें न्याय मिल पाया है.

 

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