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PM Kusum Yojana: सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही यूपी सरकार, 15 दिसंबर से पहले आवेदन करें किसान, जानें प्रोसेस

PM Kusum Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी उपलब्ध कराने जा रही है. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को 15 दिसंबर से पहले पंजीकरण कराना होगा. आइए जानते हैं इस योजना से किसानों को कौन-कौन से फायदे मिलेंगे और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी.

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राज्य और केंद्र सरकार की मदद से यूपी के किसानों के मिलेगा लाभ (Photo:  Pixabay)
राज्य और केंद्र सरकार की मदद से यूपी के किसानों के मिलेगा लाभ (Photo: Pixabay)

यूपी सरकार पीएम-कुसुम योजना के तहत साल 2025-26 में प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कुल 40,521 सोलर पंप उपलब्ध कराने जा रही है. इस योजना का फायदा पाने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अनुदान पर सोलर पंप उन्हीं किसानों को मिल सकेगा जो वेबसाइट पर पंजीकृत होंगे.

ऐसे किया जाएगा चयन 
इस योजना का लाभ देने के लिए किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 9 प्रकार के सोलर पंपों पर भारी अनुदान दे रही हैं, जिससे किसानों को बड़ी आर्थिक छूट मिल रही है. बरेली जिले के लिए 1002 सोलर पंपों का लक्ष्य तय किया गया है.

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को अलग-अलग सोलर पंपों पर अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अलग-अलग अंश शामिल है.

  • 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप : राज्य सरकार ₹56737-56737 और केंद्र सरकार ₹41856-41856 का अनुदान देगी.
  • 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप :  केंद्रांश व राज्यांश के रूप में किसानों को ₹1,00,215 का अनुदान मिलेगा.
  • 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप : किसानों को ₹99,947 अनुदान दिया जाएगा.
  • 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप : ₹1,33,621 अनुदान दिया जाएगा.
  • 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप : कुल ₹1,32,314 का अनुदान दिया जाएगा. 
  • 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप : किसानों को ₹1,88,038 का अनुदान मिलेगा.

7.5 एचपी एसी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को सबसे ज्यादा ₹2,54,983 का लाभ मिल सकेगा.

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किसानों के देने होंगे 5 हजार 
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत सरकार ने किसानों से 15 दिसंबर तक आवेदन करने की अपील की है. इस योजना में किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ किसानों को टोकन मनी के रूप में ₹5,000 जमा करने होंगे. इस प्रकिया के पूरे होते ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर किसानों को इसकी सूचना मिल जाएगी.

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यदि किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश जमा करते हैं तो उन्हें कृषि अवस्थापना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 3-3 फीसदी की ब्याज छूट प्रदान की जाएगी. यानी कुल मिलाकर किसानों को छह फीसदी ब्याज में राहत मिल सकेगी.

डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी के लिए 6 इंच, जबकि 7.5 और 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच की बोरिंग करनी होगी. यह बोरिंग किसान को स्वयं करानी होगी. अगर सत्यापन के समय बोरिंग नहीं पाई जाती है, तो किसान द्वारा जमा की गई टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त माना जा सकता है.

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