हरियाणा सरकार किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक तौर पर मदद करती है. इसी कड़ी में खट्टर सरकार (Haryana Govegnment) किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. अब हरियाणा सरकार ने इसपर एक नया निर्देश जारी किया है. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसान 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर किसान अनुदानित कीमत पर ट्रैक्टर पाने से वंचित रह जाएंगे.
3 लाख रुपये तक का अनुदान
हरियाणा सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपये तक अनुदान दे रही है. अनुदान पाने के लिए saralharyana.gov.in पर 10 जनवरी, 2023 तक आवेदन करना था. हरियाणा सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दे रही है.
अनुसूचित जाति के किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर के लिए ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस 20 जनवरी 2023 तक जमा करवाएं। #Haryana #Agriculture #Farmers #Tractor pic.twitter.com/tRW9nD6pKq
बता दें कि खट्टर सरकार अनुसूचित जाति के किसानों एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35hp का नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान पर दे रही है. इस ट्रैक्टर का उपयोग कर किसान अपने खेती के कामों को पूरा कर सकेगा. साथ ही आगे चलकर वह इन ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरे किसानों की मदद कर भारी मुनाफा भी कमा सकता है.
— Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana (@Agriculturehry) January 17, 2023
55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी अनुदान
फार्म मशीनरी बैंक योजना तहत भी मिलता है कृषि यंत्रों पर अनुदान
केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसका लाभ उठा कर किसान अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं. ऐसी ही एक योजना फार्म मशीनरी बैंक (https://agrimachinery.nic.in/) केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. जिसके तहत किसानों कों 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं.
फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, सब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. पलाऊ, सुपर सीडर, बेलर, सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, जरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रांप रीपर व रीपर कंबाडर सहित खेती में उपयोग होने वाले कई अन्य कृषि यंत्रों को भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है.