उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक पंचायत ने एक विवाहित महिला को उसके प्रेमी संग रहने की इजाजत दे दी. महिला के पति और ससुरालवालों ने पंचायत से गुहार लगाई थी कि वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहू का विवाहेतर संबंध चल रहा है.
3 महीने पहले हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, घटना बलिया जिले के बदसरी गांव की है. यहां के रहने वाले मुकेश राजभर ने 28 मई 2025 को परसिया गांव की अन्नु राजभर से शादी की थी. शादी को अभी तीन महीने ही हुए थे कि अन्नु के चरित्र पर सवाल उठने लगे.
गांव वालों का कहना है कि 31 अगस्त को अन्नु के ससुरालवालों ने कैठौली गांव के रहने वाले अनिश राजभर को पकड़ लिया और उस पर आरोप लगाया कि उसका अन्नु के साथ प्रेम प्रसंग है. इसके बाद पूरे मामले को लेकर पंचायत बुलाने की मांग की गई.
पंचायत से शादी खत्म करने की इजाजत मांगी
सोमवार को पंचायत बुलाई गई जिसमें गांव के लोगों और दोनों पक्षों ने हिस्सा लिया. पंचायत में अन्नु के पति मुकेश ने साफ कहा कि उसकी पत्नी वफादार नहीं है और वह उसके साथ अब और रहना नहीं चाहता. उन्होंने पंचायत से शादी खत्म करने की अनुमति मांगी.
प्रेमी के साथ गई पत्नी
लंबी चर्चा के बाद पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि मुकेश और अन्नु का विवाह अब समाप्त माना जाए और अन्नु अपने प्रेमी अनिश राजभर के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है. इस तरह पंचायत ने महज तीन महीने पुरानी शादी को खत्म कर दिया.
गांव के प्रधान कमलेश सिंह ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि पंचायत ने दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि जब पति खुद अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है तो पंचायत ने उसी आधार पर फैसला सुनाया.
इस पूरे मामले पर मनियार थाना प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि पुलिस के पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है. उन्होंने कहा कि उन्हें भी पंचायत के फैसले के बारे में जानकारी है, लेकिन चूंकि किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है, इसलिए इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक किसी की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं मिलती, तब तक कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है.