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UP: अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, सचिवालय ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. हेट स्पीच केस में एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को निरस्त कर राहत दी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया.

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अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. (File Photo: ITG)
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को सदस्यता बहाली का आदेश जारी कर दिया.

हेट स्पीच केस में सजा
दरअसल, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और उन्हें राहत दे दी. इसके बाद आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया.

विधानसभा सचिवालय का आदेश
सचिवालय के आदेश में कहा गया है कि अदालत से राहत मिलने के बाद अब्बास अंसारी को फिर से मऊ विधानसभा क्षेत्र का वैध सदस्य माना जाएगा.

अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक हैं और उनके पिता मुख्तार अंसारी देश के कुख्यात बाहुबली नेता और पूर्व सांसद हैं. अब्बास अंसारी राजनीतिक और विवादित पृष्ठभूमि दोनों के लिए जाने जाते हैं. वह मऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हाल ही में हेट स्पीच (घृणा फैलाने वाली भाषा) का मामला भी शामिल है.

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इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. हालांकि, अब्बास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, जिसने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर उन्हें राहत दी. इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी.

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