धन शोधन एवं कर चोरी के आरोपी पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली ने मुंबई स्थित विशेष धन शोधन उन्नमूलन अधिनियम अदालत के समक्ष ताजा जमानत याचिका दायर की है.
खान ने अपनी याचिका में कहा है कि वह बदली हुई परिस्थिति के कारण ताजा याचिका दायर कर रहा है क्योंकि अदालत ने पहले उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उसके खिलाफ धन शोधन उन्नमूलन अधिनियम लगाने के लिए जिन तीन मामलों का उल्लेख किया था उनमें से हैदराबाद मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं.
खान पर आरोप था कि उसने निजाम परिवार के हीरे बेचवाने में मदद की थी. इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम के तहत दो अन्य मामल उस समय दर्ज किये गए थे जब धन शोधन उन्नमूलन अधिनियम लागू नहीं था. उम्मीद है कि अदालत याचिका पर सुनवायी बुधवार को करेगा.