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1 जनवरी से GST के नियम होंगे और भी सख्त, अनदेखी की तो होगा बड़ा नुकसान 

1 जनवरी से GST के नियम होंगे और भी सख्त, अनदेखी की तो होगा बड़ा नुकसान 

GST नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं जिसमें कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supply), टैक्स क्रेडिट(Tax Credit) के लिए पात्रता और कुछ मामलों में अपील दायर करने की सुविधा शामिल है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम में एक दर्जन संशोधनों को लागू करने का फैसला किया है. ये बदलाव इस साल की शुरुआत में संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम 2021 का हिस्सा हैं. लेकिन लागू करने की घोषण अब की गई है.

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