राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि मुख्य आरोपी होने के नाते उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी क्यों न माना जाए. अदालत ने इस मामले में केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई के लिए एक हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की है.
राजस्थान के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी नरेश मीणा ने बीते दिनों निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.
नरेश मीणा के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस जानबूझकर ऐसे मामले बना रही है, जिससे वह (नरेश) जेल से बाहर न आएं. उन पर कुल 24 मामले हैं और ये सभी राजनीति से प्रेरित हैं.
उपचुनाव के दौरान हुआ था बवाल
बता दें कि पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हिंसा भड़क गई थी. हिंसा में 20 से ज्यादा स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. पुलिस ने समरावता हिंसा कांड में कुल 61 लोग गिरफ्तार किया था, जिसमें से नरेश मीणा को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई है.