राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने कांवड़ यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में गृह विभाग ने कहा है कि कांवड़ यात्री राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने पर डीजे और लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे. कांवड़ की ऊंचाई भी 7 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कांवड़ यात्री हॉकी स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी और डंडे लेकर नहीं चलेंगे. राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया है.
धौलपुर जिले के डीएम श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कांवड़ यात्रियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के हरिद्वार से पैदल आने वाले कांवड़ यात्री राजस्थान सीमा में पैदल मार्ग का ही उपयोग करें. कांवड़ यात्री अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें. यात्री अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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हॉकी स्टिक, लाठी-डंडे आदि लेकर राजस्थान की सीमा में न आएं
कांवड़ यात्री उपद्रवी तत्वों से सावधान रहें. वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा का विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए. निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें. अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना रहती है. कांवड़ यात्री यात्रा के दौरान हॉकी स्टिक, तलवार, धारदार भाले, लाठी-डंडे आदि लेकर राजस्थान की सीमा में न आएं. यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन न करें.
कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें
साथ ही कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें. ट्रेन और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें. पुल से कूदकर स्नान न करें. कांवड़ यात्री यात्रा के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें. किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं. प्लास्टिक व प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें. यात्रा के दौरान बाइक का साइलेंसर हटाकर न चलाएं.
बजरंग दल ने सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का किया विरोध
वहीं, बजरंग दल ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का विरोध किया है. बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि बजरंग दल राजस्थान सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पुरजोर विरोध करता है और बजरंग दल कांवड़ियों के साथ खड़ा है. बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से कांवड़ लाने वाले मध्य प्रदेश के श्रद्धालु धौलपुर जिले से होकर गुजरते हैं. धौलपुर जिले के 27 किलोमीटर क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों को राजस्थान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा.