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MP: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जालसाजी का मामला, SIT करेगी पड़ताल

सरकार ने 9 जून को अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके सचिव विधायक मसूद हैं और उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.  

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद.
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद.

मध्य प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जाली दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज संचालित करने के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.  एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) दूरसंचार संजीव शमी करेंगे.  

छिंदवाड़ा रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) कल्याण चक्रवर्ती और सहायक महानिरीक्षक (AIG) प्रशिक्षण निमिषा पांडे एसआईटी के अन्य सदस्य हैं.  सरकार ने 9 जून को अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी, जिसके सचिव विधायक मसूद हैं और उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.  

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर विधायक मसूद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. 

सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बाजपेयी ने बताया कि कोह-ए-फ़िज़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) के तहत FIR दर्ज की गई है.  

हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और प्रदीप मित्तल ने बीते सोमवार को भोपाल पुलिस आयुक्त को तीन दिनों के भीतर मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.  अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि डीजीपी इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करें.

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