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Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक सप्ताह में सरेंडर करने का दिया आदेश

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में साल 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने सुशील को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. यह आदेश सागर के पिता अशोक कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.

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पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द (AFP Photo)
पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द (AFP Photo)

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में साल 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत रद्द कर दी है और एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

यह मामला मई 2021 का है, जब सोनीपत के रहने वाले 23 वर्षीय सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इस घटना में मुख्य आरोपी सुशील कुमार और उसके साथी थे. इस साल हाई कोर्ट ने सुशील को नियमित जमानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को दिया बड़ा झटका

सागर धनखड़ के पिता अशोक कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सुशील के जेल से बाहर आने के बाद उनके परिवार पर कई बार दबाव बनाया गया और समझौते के प्रयास किए गए. उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर पर कई बार हमला किया जा चुका है.

सुशील कुमार की जमात याचिका रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और सुशील कुमार को एक सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश दिए. वहीं, अशोक कुमार ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और न्यायपालिका पर भरोसा जताया. हाई कोर्ट में इस मामले के आठ अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.
 

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