दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में रहने वाले कारोबारी सचिन देव दुग्गल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता को राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सचिन दुग्गल के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अमित वर्मा की एकल बेंच में हुई.
दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि जब जांच चल रही थी, तो गैर जमानती वारंट कैसे जारी किया गया? कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ऐसा कदम तभी उठाया जा सकता है, जब कानून में तय की गई शर्तें पूरी हो जाएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन में रहने वाले कारोबारी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट भी रद्द कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 73 के तहत गैर जमानती वारंट जारी करने की शर्तें निर्धारित हैं. कोर्ट ने कहा है कि ये शर्तें पूरी किए बिना किसी तरह की ढील या रियायत नहीं दी जा सकती. दरअसल, यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जारी ईडी के समन से जुड़ा है.
ईडी ने जांच के दौरान सचिन देव दुग्गल को समन भेजा था. ईडी का आरोप था कि दुग्गल ने समन का पालन नहीं किया. ईडी ने फरवरी 2023 में मुंबई की विशेष अदालत के सामने सचिन के खिलाफ पीएमएलए के तहत गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी. मुंबई की विशेष कोर्ट ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी थी. मुंबई की विशेष अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद ईडी ने दिल्ली की विशेष अदालत में अर्जी लगाई.
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दिल्ली की विशेष अदालत ने सचिन देव दुग्गल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा इसे रद्द कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 73 के तहत एनबीडब्ल्यू केवल तीन परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है.
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हाईकोर्ट ने वह परिस्थितियां भी बताई और कहा कि जब कोई दोषी फरार हो या घोषित अपराधी हो या फिर गैर-जमानती अपराध का आरोपी होकर गिरफ्तारी से बच रहा हो. केवल इन्हीं परिस्थितियों में गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में इन तीनों में से कोई भी स्थिति या शर्त लागू नहीं होती.