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उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां पाबंदी, कहां मिलेगी छूट?

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है. चारधाम यात्रा कई चरणों में शुरू होगी. कुछ सेवाओं और गतिविधियों के लिए राज्य में छूट का ऐलान किया गया है.

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उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम (PTI फोटो)
उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम (PTI फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • उत्तराखंड में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
  • कर्फ्यू और बाजारों को मिली बड़ी छूट
  • शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी

उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया गया है. राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों में जारी पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन कोविड नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है. कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजारों और रेस्टोरेंट को कुछ छूट भी दी है.

राज्य में अब सप्ताह में 5 दिन बाजारों को खुलने के आदेश दिए गए हैं. शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ सरकारी दफ्तरों को खोला जाएगा. होटल, बार और रेस्त्रां भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

हालांकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इन्हें अनिवार्य तौर पर बंद रखना होगा. 1 जुलाई से रुद्रप्रयाग चमोली और उत्तरकाशी जिले के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी. 11 जुलाई से प्रदेशभर में सभी लोगों को चारधाम यात्रा करने की इजाजत मिलेगी. चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट, एंटीजन और रैपिड टेस्ट अनिवार्य होगा.

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जरूरी सेवाओं के कार्यकाल पूरी क्षमता से खुलेंगे

उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा के संबंध में जनकारी देते हुए कहा कि हाई लेवल पर लिए गए निर्णय के मुताबिक 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगा.

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राज्य में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय और 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. राज्य में एंट्री के लिए मैदान और पहाड़ पर जाने के लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन रैपिड टेस्ट जरूरी होगा. 
 

 

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