दिल्ली से सटे नोएडा में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है. जिले की एक लाख 19 हजार 612 गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त किया जा रहा है. एनजीटी के आदेश पर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त हो रहा है. अब BS 1 और BS 2 मॉडल की गाड़ियों की NOC नहीं दी जा जायेगी.
नोएडा के एआरटीओ सियाराम वर्मा का कहना है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर वाहन मालिक चाहे तो यहां से एनओसी लेकर दूसरे जिलों में जा सकते हैं, यहां 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों का संचालन बंद करना होगा.
एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की 6 टीमें है. पुलिस की भी मदद ली जाएगी. हमारे पास पुरानी गाड़ियों के लिए एक छोटा सा डंपिंग यार्ड भी है. गाड़ियों को जब्त करके डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाएगा.
नोएडा में बीएस 1 और बीएस 2 की 88142 गाड़ियां हैं. इस तरह की गाड़ियों की एनओसी कहीं के लिए भी जारी नहीं हो सकती है. ऐसी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई हो रही है. ऐसी 7 हज़ार गाड़ियों को हमने जब्त किया है.
एआरटीओ सियाराम वर्मा ने कहा कि एनजीटी का नियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी छेत्र के सभी जिलों में प्रतिबंधित है, अगर 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर कोई दूसरे जिले या शहर से आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, हालांकि बाहर की गाड़ियों को जुर्माना लेकर छोड़ा दिया जाएगा.