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आरुषि मर्डर केस में विजय मंडल को जमानत

नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्‍या मामले में आरोपी विजय मंडल को अदालत ने आज जमानत दे दी. सीबीआई के चार्जशीट दाखिल न करने की वजह से अदालत ने विजय मंडल को 25000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.

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गाजियाबाद की स्‍पेशल कोर्ट ने आज नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्‍या मामले के एक आरोपी विजय मंडल को 25000 रुपये  के मुचलके पर जमानत दे दी.  सीबीआई द्वारा इस मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करने की वजह से अदालत ने विजय मंडल की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली. 

इससे पहले आरुषि तलवार के पिता डाक्‍टर राजेश तलवार को सीबीआई द्वारा क्‍लीन चिट देने के बाद अदालत ने जमानत दे दी थी. सीबीआई ने अभी तक न तो आरुषि हत्‍याकांड में इस्‍तेमाल किए गए हथियार और न ही आरुषि और हेमराज के मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता पाई है.  इन्‍हीं बातों को ध्‍यान में रखते हुए अदालत ने विजय मंडल की जमानत मंजूर कर ली. 

वहीं सीबीआई ने अदालत के सामने यह दलील पेश की कि अगर विजय मंडल को जमानत मिलती है तो वह भाग सकता है, लेकिन अदालत ने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया.  सूत्रों की मानें तो विजय मंडल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के पास कोई पुख्‍ता वजह नहीं थी.  गौरतलब है कि इस हत्‍याकांड में डा राजेश तलवार, राजकुमार, कृष्‍णा और विजय मंडल को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया गया था.

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