लंदन से मुंबई आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट के बाथरूम में सिगरेट पीते पकड़े गए शख्स ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया. उसके इस फैसले के कारण अदालत से जमानत मिलने के बाद भी उसे जेल जाना पड़ा. सोमवार की शाम उसे ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया.
37 साल के अमेरिकी पासपोर्टधारी शख्स रत्नाकर द्विवेदी लंदन से मुंबई आने वाली एअर इंडिया की AI-130 फ्लाइट में सवार थे. उन्हें प्लेन में सिगरेट पीने के अलावा, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करने और साथी यात्रियों को लात मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
गिरफ्तारी के बाद रत्नाकर को कोर्ट के सामने पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपए चुकाने के बाद जमानत दिए जाने की शर्त रखी थी. लेकिन उन्होंने 25 हजार रुपए चुकाने से इनकार कर दिया. रत्नाकर ने पुलिस और अपने वकील से कहा कि वह जमानत राशि का भुगतान करने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार है.
रत्नाकर ने कहा कि ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें पता चला है कि उनका अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत आता है. इसके लिए उन पर सिर्फ 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
आरोपी रत्नाकर द्विवेदी की इस जिद के बाद पुलिस ने सोमवार शाम उन्हें ऑर्थर रोड जेल भेज दिया. इससे पहले अदालत ने उन्हें इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह कोर्ट को बताए बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे.
पुलिस ने द्विवेदी के ऊपर धारा 336 के तहत लापरवाही या जल्दबाजी का मामला दर्ज किया है. इसके तहत आरोपी की गलती की वजह से दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी.
फ्लाइट में मौजूद कर्मचारियों ने रत्नाकर को सिगरेट पीते हुए रंगेहाथों पकड़ा था. इसके बाद उन्होंने फ्लाइट कर्मचारियों के साथ बद्तमीजी शुरू कर दी थी. कर्मचारियों ने मुंबई में प्लेन के लैंड होते ही रत्नाकर को पुलिस के हवाले कर दिया था. मुंबई की सहार पुलिस ने बताया था कि आरोपी भारतीय मूल का है, लेकिन उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है.