राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिपोर्ट और पुरानी रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए
जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा, 'हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले दो साल में जांच कहां तक पहुंची है.' कोर्ट ने केंद्र से एक नई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए. यह सुनवाई राजीव गांधी हत्या मामले में 'बेल्ट बम' से संबंधित जांच को लेकर हो रही थी. दरअसल, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में बड़ी साजिश पर मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (MDMA) से ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.
The Apex Court two-judge bench, headed by Justice L Nageshwar Rao and also comprising Justice Hemant Gupta, expressed their dissatisfaction over the status report and asked the centre, to represent immediately through its Additional Solocitor General, before it to argue on this. https://t.co/ypBUPJLXVs
— ANI (@ANI) January 14, 2020
बिना अगली तारीख दिए सुनवाई हुई स्थगित
पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अपने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के जरिए तुरंत पेश हो और इसपर बहस करे. बता दें कि अदालत ने बिना अगली तारीख दिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है. अदालत की दो सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता न्यायमू्र्ति एल नागेश्वर राव ने की, जिसमें न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता भी शामिल थे.