आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी (YSRCP) सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने रेड्डी सरकार के पोलवरम प्रोजेक्ट के दोबारा टेंडर निकालने वाले फैसले पर स्टे लगा दिया है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी की याचिका पर हो रही सुनवाई पर दिया है. नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को इस प्रोजेक्ट का ठेका राज्य की पूर्व टीडीपी सरकार द्वारा दिया गया था.
बता दें हाल ही में रेड्डी सरकार ने नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को प्री-एग्जिट नोटिस जारी कर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पूर्व की चंद्रबाबू नायडू सरकार पर पोलवरम प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा चुके हैं. एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को सेक्शन 89(3) के तहत एग्जिट नोटिस जारी किया था.
वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए रेड्डी सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था. नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को इस प्रॉजेक्ट में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के काम का ठेका दिया गया था. यह प्रॉजेक्ट राज्य के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है. गोदावरी नदी पर बन रहे पोलवरम प्रॉजेक्ट से राज्य की 2.81 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के पानी मिलने, 960 मेगावाट बिजली बनने और राज्य के 540 गांवों तक पानी पहुंचने की उम्मीद है.