पटना की एक अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव और उनकी पत्नी रेणू देवी सहित पांच के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस पी सिंह ने सुभाष यादव की अपनी ही शराब की दुकान के एक कर्मचारी का फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में यादव और उनकी पत्नी रेणू देवी सहित पांच के खिलाफ पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जक्कनपुर थाने में प्राथमिकी दर्जकर मामले की जांचकर रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आज निर्देश दिया.
सुभाष की एक शराब दुकान के उक्त कर्मचारी उमेश सिंह ने गत 28 अप्रैल को इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया था. सिंह ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि वह सुभाष की शराब की एक दुकान में काम करता था और अपने दिसंबर 2009 से फरवरी 2010 तक के बकाया वेतन की जब मांग की तो सुभाष अपने अन्य सहयोगियों के साथ एक सूमो वाहन पर सवार होकर गत 26 अप्रैल को मीठापुर स्थित उसके आवास पहुंचे और उसे अपहृत कर अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को यह हिदायत देकर दिल्ली चले गए कि जबतक वह 20 हजार रूपया नहीं देता उसे नहीं छोडना है.
सिंह ने अपने परिवाद पत्र में लिखा है कि सुभाष के दिल्ली जाने पर वह किसी प्रकार स्थानीय लोगों की मदद से वहां से भागकर गत 28 अप्रैल को जक्कनपुर थाना पहुंचा और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से इंकार करने पर न्यायालय की शरण में आया है.