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25 हजार गिफ्ट लेने से पहले अब सरकार से लेनी होगी अनुमति

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अब 25 हजार रुपए से ज्यादा के गिफ्ट लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी.

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भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अब 25 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी.

हाल ही में संशोधित अखिल भारतीय सेवा नियमों के मुताबिक, यदि वे अपने संबंधियों या दोस्तों से 25 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट लेते हैं तो भी उन्हें सरकार को इस बारे में सूचित करना होगा. पुराने नियमों के मुताबिक, कोई भी सदस्य पांच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य का कोई गिफ्ट सरकार की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा.

सरकार को देनी होगी गिफ्ट की रिपोर्ट
नए नियमों के अनुसार, सेवा का कोई सदस्य अपने करीबी संबंधियों या करीबी दोस्तों से शादी, वषर्गांठ, अंतिम क्रिया और ऐसे धार्मिक समारोहों के मौके पर गिफ्ट ले सकता है. यदि कोई गिफ्ट 25 हजार रुपये से ज्यादा कीमत का होता है तो उसे सरकार को इस बारे में एक रिपोर्ट देनी होगी. नियमों में यह भी कहा गया कि गिफ्ट देने वाले करीबी संबंधियों या दोस्तों के साथ अधिकारी का कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं होना चाहिए.

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियम, 2015 को लागू किया है. विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘नियमों में संशोधन किया जा चुका है और संबंधित मंत्रालयों को बताया जा चुका है कि वे इन नियमों को सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों की जानकारी में में ले आएं.’

पहले ये था नियम
उन्होंने कहा कि गिफ्ट की कीमत की सीमा में नए नियमों के जरिए संशोधन किया गया है. पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों को एक हजार रूपए से अधिक कीमत के उपहार लेने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी.

अधिकारी ने कहा, ‘पुराने नियमों के मुताबिक, उन्हें अपने करीबी संबंधियों, दोस्तों से या शादी, एनिवर्सरी, अंतिम संस्कार और धार्मिक समारोहों में पांच हजार रूपए से अधिक कीमत के उपहार स्वीकार करने पर सरकार को बताना पड़ता था.’ हालिया सरकारी आंकड़े के मुताबिक , देशभर में कुल 4,802 आईएएस, 3,798 आईपीएस, 2,668 आईएफओएस अधिकारी काम कर रहे हैं.

- इनपुट भाषा

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