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बीएमडब्‍ल्‍यू मामले में आर के आनंद को राहत नहीं

वरिष्‍ठ वकील आर. के. आनंद और आई. यू. खान पर वकालत करने को लेकर चार महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया.

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बी.एम.डब्ल्यू, आर. के. आनंद, आई. यू. खान, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, रोक लगाने से इंकार
बी.एम.डब्ल्यू, आर. के. आनंद, आई. यू. खान, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, रोक लगाने से इंकार

वरिष्‍ठ वकील आर. के. आनंद और आई. यू. खान पर वकालत करने को लेकर चार महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया. बीएमडब्ल्यू स्टिंग ऑपेरशन में पकड़े जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों वकीलों को चार महीने के लिए वकालत करने पर रोक लगा दी थी. न्‍यायमूर्ति बी. एन. अग्रवाल और न्‍यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर किसी तरह का निर्देश देने से इंकार कर दिया.

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने एक चैनल द्वारा दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर पिछले साल 31मई को स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में अपना फैसला सुनाया था. इस स्टिंग ऑपरेशन में आर. के. आनंद को आई. यू. खान के साथ सांठगांठ कर बीमएडबल्यू मामले में गवाह सुनील कुलकर्णी को बचाव पक्ष के समर्थन में गवाही देने के लिए रुपये की पेशकश करते हुए दिखाया गया था.

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