मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पर्यावरण जागरूकता संगठन ‘ग्रीनपीस इंडिया सोसायटी’ का पंजीकरण रद्द करने के एक सोसायटी रजिस्ट्रार के हालिया आदेश पर रोक लगा दी.
जिला रजिस्ट्रार के चार नवंबर के आदेश को निरस्त करने के अनुरोध वाली ग्रीनपीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने अंतरिम राहत मंजूर की और जिला रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करके चार हफ्तों में जवाब देने को कहा.
ग्रीनपीस इंडिया के कार्यकारी निदेशक वी गोपाल ने अपनी याचिका में कहा कि आदेश गलत है और यह इस साल चार अगस्त को पहले से पारित आदेश का उल्लंघन करता है.
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने में नाकाम रहे और उन्होंने आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को इस मामले में अपने मामले के बचाव का अवसर नहीं दिया और इस तरह से तमिलनाडु सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कानून का उल्लंघन किया. रजिस्ट्रार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा कि धर्मार्थ संगठन होने के नाते याचिकाकर्ता जनता द्वारा प्राप्त दान पर निर्भर है.