मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि विदेशों से धन हासिल करने पर गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया सोसाइटी पर लगी रोक जारी रहेगी.
ग्रीनपीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एफसीआरए कानून 2010 के तहत इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने लाइसेंस रद्द करने के मंत्रालय के विदेश प्रभाग के आदेश को 16 सितंबर को स्थगित कर दिया था और इसे नोटिस जारी किया था.
मामला जब एक अक्तूबर को सुनवाई के लिए आया तो न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि ग्रीनपीस को देश से मिलने वाली सहायता पर रोक नहीं होगी और वे अगले आदेशों तक विदेशों से धन हासिल नहीं कर सकेंगे. बुधवार को मामला जब पुन: सुनवाई के लिए आया तो न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.
-इनपुट भाषा