कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने इस्तीफा दे चुके 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. इसको लेकर घमासान जारी है. इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी. इस पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि अयोग्य विधायकों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो एक विधायक को रिटायर होने पर मिलती हैं. उनका कहना है कि अगर कोई एक दिन भी विधानसभा का सदस्य रहता है, तो उसको पूरी पेंशन और सभी सुविधाएं मिलती हैं.
संविधान के अनुच्छेद 195 के मुताबिक राज्य का विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) समय-समय पर कानून बनाकर अपने सदस्यों की सैलरी और अलाउंस निर्धारित कर सकेगा. कर्नाटक विधानमंडल ने मार्च 2017 को कानून बनाकर विधायकों को मिलने वाली पेंशन और अलाउंस को निर्धारित किया था. इसके तहत हर विधायक को हर महीने 40 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. इसके अलावा जो विधायक पांच साल से ज्यादा समय तक कर्नाटक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहा है, उसको एक हजार रुपये पेंशन ज्यादा मिलेगी.
इसके अलावा कर्नाटक के सभी अयोग्य विधायकों को प्लेन और ट्रेन में यात्रा करने के लिए हर साल एक-एक लाख रुपये मिलेंगे. ये पैसे अप्रैल और अक्टूबर में 2 इंस्टालमेंट में दिए जाते हैं. अगर विधायक के साथ कोई और भी यात्रा करता है, तो उसका भी खर्च भी इसमें शामिल कर दिया जाता है. इसके अलावा अयोग्य विधायक बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. उनको यात्रा करने का पास भी मिलेगा. वो राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर यात्रा कर सकते हैं. वो यात्रा के दौरान अपने साथ जिसको लेकर जाएंगे, उनका भी किराया मुफ्त होगा.
कर्नाटक विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी. इन विधायकों और इनके परिवार के सदस्यों के इलाज में आने वाले खर्च को सरकारी खजाने से दिया जाएगा. इसमें अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के पति या पत्नी और 25 साल की उम्र तक के सभी अविवाहित बेटे, बेटी, मां और बाप आते हैं. अगर विधायक महिला है, तो उसके सास और ससुर को भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है. इसके अलावा इन अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को 2500 रुपये महीने फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा.