इंडियन प्रीमियर लीग के प्रमुख ललित मोदी पर जयपुर पुलिस की ओर से धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में वहां की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है. अदालत ने 4 हफ्तों के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार देवरे ने मोदी को अंतरिम राहत दी. मोदी ने इस महीने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत में गुहार लगाई थी. उनके खिलाफ जयपुर विस्फोट के पीड़ितों के लिए सार्वजनिक तौर पर सहायता की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष रकम नहीं जमा कराने का आरोप है.
मोदी के वकील ने बताया कि शिकायत के अनुसार मोदी ने एक सार्वजनिक बयान दिया था कि वह पिछले साल मई में हुए जयपुर विस्फोट के पीड़ितों के लिए आईपीएल के प्रायोजकों की ओर से राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार को 6 करोड़ रुपये की सहायता देंगे. गौरतलब है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मोदी नागौर जिले में कथित तौर पर गलत तरीके से एक भूखंड खरीदने के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं.