दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीएमडब्ल्यू हिट ऐंड रन मामले में संजीव नंदा को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपने बीमार दादा से मुलाकात कर सकें.
जस्टिस कैलाश गंभीर ने नंदा को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपने 90 साल के अपने दादा पूर्व नौसेना प्रमुख एस.एम.नंदा से मुलाकात कर सकें. नंदा का नौसेना में करियर विशिष्ट रहा है और उन्होंने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी.
बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में संजीव नंदा को 5 साल की सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि लोधी कॉलोनी इलाके में 10 जनवरी 1999 को अपनी बीएमडब्ल्यू कार से 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को संजीव नंदा ने कुचल दिया था.