बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली 2011 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सरकार के निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम दो हजार पांच की धारा-पच्चीस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली दो हजार ग्यारह को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बढ़ रहे निजी सुरक्षा अभिकरण उद्योग को विनियमन करने के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 लागू किया गया है.
राज्य में भी यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और अनेक निजी सुरक्षा अभिकरण राज्य में कार्यरत हैं.
सुबहानी ने कहा कि ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि केवल उन्ही संस्था व्यक्ति को निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने की अनुमति दी जाये, जिनके पास निर्धारित मापदंड के आलोक में संसाधन हों, प्रशिक्षित कर्मी हों और पृष्ठभूमि आपराधिक या देशद्रोही प्रकार की नहीं हो.