scorecardresearch
 

राजस्थानः रमजान में बिजली कटौती नहीं करने के आदेश को चुनौती, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Rajasthan News: रमजान के महीने में रोजा रखने वाले मुस्लिम लोगों को किसी तरह कि परेशानी न हो इसके लिए जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एवं सहायक प्रबंध निदेशक ने आरएस बडियासर ने एक अप्रैल को डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सभी 10 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली नहीं काटने का निर्देश दिया गया था
  • मंत्री ने मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली न काटने का निर्देश दिया था

कर्नाटक में हिजाब मामले के बाद देशभर के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए प्रदर्शन और अज़ान के वक्त जोर-जोर से हनुमान चालीसा बजाने जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ में पहुंचा है.

दरअसल, रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को परेशान न हो इसलिए जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एवं सहायक प्रबंध निदेशक आरएस बडियासर ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में किसी तरह की बिजली कटौती न करने का निर्देश दिया था. जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी के इस आदेश के बाद मुख्यपीठ में याचिका दायर की गई है.

यह याचिका जोधपुर के ही मोतीसिंह राजपुरोहित की ओर से दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ के समक्ष मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की मंत्री ने धार्मिकता दिखाते हुए आदेश दिया कि रमजान माह में रोजेदारों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए विद्युत कटौती नहीं की जाए.

कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि  मंत्री बनने के बाद जाति विशेष के लिए इस तरह से आदेश पारित नहीं करवा सकती हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि मंत्री के आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम ने 1 अप्रैल, 2022 को एक निर्देश जारी करते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रमजान माह में विद्युत कटौती नहीं करने की बात कही है. इस दौरान याचिकाकर्ता ने मंत्री के आदेश को निरस्त करने की मांग की. कोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के एएजी पंकज शर्मा को याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं. इस याचिका पर जवाब देने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा है.

Advertisement


 

Advertisement
Advertisement