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'मेरा फोन क्यों रिकॉर्ड किया?' जब लव जिहाद को लेकर थाने में भिड़ गईं सांसद नवनीत राणा

नवनीत राणा बुधवार को पुलिस स्टेशन में एक समुदाय के लड़के द्वारा हिंदू लड़की को भगाए जाने के मुद्दे पर आक्रामक हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक द्वारा जबर्दस्ती एक हिंदू लड़की से की गई शादी के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. उनके सवालों के जवाब दिए जाने की बजाए उनका ही फोन रिकॉर्ड किया गया, जिस पर वो भड़क गईं.

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अमरावती की सांसद नवनीत राणा (फाइल फोटो)
अमरावती की सांसद नवनीत राणा (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती से सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) फिर चर्चाओं में आ गई हैं. नवनीत राणा ने लव जिहाद से जुड़े एक मामले में फोन रिकॉर्डिंक करने का आरोप लगाया है. इसको लेकर वो राजापेठ पुलिस थाने में आक्रामक हो गईं और पुलिसवालों से ही भिड़ गईं. 

जानकारी के मुताबिक, नवनीत राणा बुधवार को पुलिस स्टेशन में एक समुदाय के लड़के द्वारा हिंदू लड़की को भगाए जाने के मुद्दे पर आक्रामक हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक द्वारा जबर्दस्ती एक हिंदू लड़की से की गई शादी के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. उनके सवालों के जवाब दिए जाने की बजाए उनका ही फोन रिकॉर्ड किया गया, जिस पर वो भड़क गईं. इसके बाद नवनीत राणा पुलिस अधिकारी मनीष ठाकरे से उलझ पड़ीं. 

उन्होंने कहा कि लड़की के मां-बाप उनके पास अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंचे थे कि उनकी लड़की गायब है. इसके बाद उन्होंने थानेदार मनीष ठाकरे को फोन किया और इसकी जानकारी ली. उन्होंने पूछा कि जिस लड़के ने लड़की को भगाया है, उसे आपने हिरासत में लिया है. उससे कड़ाई से पूछताछ करें. 

इस बातचीत के दौरान नवनीत राणा को शक हुआ कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है तो उन्होंने फोन काट दिया और सीधे थाने पहुंच गईं. इस दौरान वो थानेदार से पूछने लगीं कि मेरा फोन रिकॉर्ड क्यों किया, इसकी परमिशन कहां से मिली? इस बीच नवनीत राणा पुलिस पर जमकर बरसीं.

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बता दें कि बीते दिनों पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सुर्खियों में रही थीं. इस मसले को लेकर वो उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में सशर्त जमानत दी थी. लेकिन पुलिस ने बाद में कहा था कि राणा दंपत्ति ने शर्त का उल्लंघन किया. लिहाजा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए. 

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जमानत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है, साथ ही कहा कि जमानत रद्द करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नवनीत राणा और उनके पति रवि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी.

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