दिल्ली में बकरीद पर पशु कुर्बानी को लेकर सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं, जिसमें ऊंट और गाय की कुर्बानी को “किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, गैरकानूनी है और इसको अपराध माना जाएगा” कहा गया है. कुर्बानी केवल निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही की जा सकेगी और इसका कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालना भी अपराध होगा. देखें...