केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई है जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग यदि गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटना होगा. सत्ता पक्ष का कहना है कि यह कानून राजनीतिक शुचिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, ताकि जेल से सरकार चलाने की स्थिति न बने. उनका आरोप है कि विपक्ष का रवैया ऐसा है कि 'मेरा परिवार करे भ्रष्टाचार मैं इसको कहूं अपना शिष्टाचार ये मेरा जनसिद्ध अधिकार कोई कार्रवाई करे तो मैं मचा हूँ और बहिष्कार.'