तेलुगु अभिनेता नागार्जुन (Nagarjun) ने अपनी तस्वीर, वीडियो और आवाज के तकनीकी दुरुपयोग से बचाव के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. यह याचिका उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर की है.
नागार्जुन ने आरोप लगाया है कि तमाम वेबसाइट्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. इसके साथ ही, बिना उनकी इजाजत के टी-शर्ट और दूसरी चीजों पर उनकी फोटो छापी जा रही है.
नागार्जुन के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने 95 फिल्मों में काम किया है और उन्हें दो नेशनल और तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एआई (AI) जनरेटेड कंटेंट के जरिए यूट्यूब पर तमाम वीडियो डाले गए हैं. ये पेड प्रमोशन हैं और इनमें नागार्जुन का हैशटैग भी लगाया गया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि वह अभिनेता नागार्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स पर आदेश पारित करेंगे. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब याचिकाकर्ता यूआरएल (URL) की पहचान कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 यूआरएल की ही पहचान हो पाई है.
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कोर्ट ने एक्टर को दिया भरोसा...
नागार्जुन के वकील ने हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा ऐश्वर्या राय बच्चन सहित दूसरे अभिनेताओं के पक्ष में दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया. कोर्ट ने नागार्जुन के वकील को भरोसा दिलाया कि इस मामले में भी उचित आदेश पारित किया जाएगा.